केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, PAN (स्थायी खाता संख्या) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है। पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2023 थी।
अगर 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। जनता 1,000 रुपये का भुगतान करके पैन-आधार को समय सीमा से पहले लिंक कर सकते हैं IT विभाग ने पैन-आधार कनेक्शन को अनिवार्य कर दिया है जब तक कि कुछ परिस्थितियों में छूट नहीं दी जाती है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना आवश्यक है क्योंकि यह सरकार को कर योग्य वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति देता है। यह कर चोरी की रोकथाम में सहायता करता है। इसके अलावा, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने से एक व्यक्ति को कर भुगतान से बचने के लिए कई पैन कार्ड रखने से रोकता है।
साथ ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी जाए और इस प्रक्रिया को नि:शुल्क किया जाए।
PAN-Aadhaar linking deadline extended to 30 June 2023
Consequences of linking post-deadline👇
▶️No refund will be granted for PAN
▶️No interest will be payable on the refund for the period the PAN remains inoperative
▶️TDS & TCS will be deducted/collected at a higher rate pic.twitter.com/mmcl73Nj3V
— PIB India (@PIB_India) March 28, 2023