संसद ने भारत में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेस क्लबों में पूरी राशि पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी जैसी गतिविधियों को रोकने या कम करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एकीकृत जीएसटी विधेयक (संशोधन), 2023 और केंद्रीय जीएसटी विधेयक (संशोधन), 2023 प्रस्तुत किया। दोनों विधेयकों के अनुसार, भारत में संचालित सभी ऑफशोर ई-गेमिंग कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यदि कंपनियां जीएसटी पंजीकरण और कर भुगतान मानदंडों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो उनकी पहुंच अवरुद्ध कर दी जाएगी। जीएसटी काउंसिल ने भी संशोधन को मंजूरी दे दी है।
कंपनी को अपने परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ऐसा करने के लिए वह प्रोसेसिंग शुल्क के आधार पर शेष राशि से एक विशिष्ट राशि काट लेती है। समर्पित राशि को GGR – ग्रॉस गेमिंग रेवेनु रूप में जाना जाता है।
या उदाहरण – यदि कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है जिसका कुल प्रवेश शुल्क ₹100 है।
ग्रॉस गेमिंग रेवेनु (GGR) होगा – ₹20
GGR के बाद बची राशि को प्राइज पूल के रूप में जाना जाता है- ₹80 (₹100-₹20)
नए विधेयक के अस्तित्व में आने से पहले जीजीआर पर कर का कुल प्रतिशत 18% था
तो, कंपनी को ₹20 (जीजीआर राशि) का 18% जो कि ₹ 3.6 है, सरकार को भुगतान करना होगा | नए बिल के अस्तित्व में आने के बाद अब से टैक्स का प्रतिशत 28% है जो कुल रकम पर लागू होगा।
तो, अब कंपनी को ₹100 का 28% (कुल राशि) यानी ₹28 सरकार को देना होगा। सीजीएसटी संशोधन विधेयक ने ऑनलाइन गेमिंग को एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया है।
ऑनलाइन मनी गेमिंग में, खिलाड़ी नकद जमा करते हैं और जमा राशि पर लाभ कमाने की उम्मीद करते हैं। गेमिंग उद्योग ने गेमिंग को दो श्रेणियों में विभाजित किया है – गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। ये श्रेणियां केवल गेमिंग उद्योग द्वारा बनाई गई थीं लेकिन सरकार द्वारा कभी अनुमोदित नहीं की गईं।
तो, अब जीएसटी कानून में संशोधन के साथ, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ एक ही स्लैब के अंतर्गत आएंगे और सट्टेबाजी और जुए के समान कार्रवाई योग्य दावों के समान माने जाएंगे। लेकिन वे सभी खेल जिनमें किसी भी प्रकार की धन गतिविधि शामिल नहीं है, कर योग्य नहीं होंगे।
1.ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को प्रोसेसिंग फीस के रूप में कम राजस्व मिलेगा, जिसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में कम लाभ होगा।
2.पुरस्कार पूल की राशि में कमी होगी जिसके कारण उपयोगकर्ता गेम खेलने से हतोत्साहित होंगे जो भारत में गेमिंग उद्योग की वृद्धि को रोक देगा।
3.पैसा जीतने वाले यूजर्स पर दबाव क्योंकि सरकार रकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाती है.
मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), रश गेमिंग यूनिवर्स जैसे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के कई बड़े खिलाड़ियों ने जीएसटी प्रतिशत में 28% की वृद्धि के कारण लागत के बोझ को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों को हटा दिया है।