दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध, विश्वसनीय और अच्छी वोल्टेज की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों— हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद — के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतो की सुनवाई 7 मई को की जाएगी। यह सुनवाई मुज्य अभियंता/ परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक की जाएगी। निगम के प्रवक्ता के अनुसा उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई एक कमेटी द्वारा की जाएगी जिसकी अध्यक्षता मुज्य अभियंता करेंगे। वहीं, जिन मामलों में एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक की राशि शामिल है, उनकी सुनवाई क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष श्री रजनीश गर्ग करेंगे। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि इस सुनवाई में विद्युत अधिनियम की धारा 126, 127 तथा धारा 135
से 140, 142, 143, 146, 152 और 161 के अंतर्गत आने वाले बिजली चोरी, अनाधिकृत उपयोग, दंड, जुर्माना और दुर्घटनाओं से
जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। जो उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, वे 01662-223302 पर संपर्क
कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से zonalegrfhisar@dhbvn.org.in पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्यतः निम्न प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाएगा
- एक लाख से तीन लाख तक की राशि के गलत बिलिंग के मामले
- वोल्टेज से संबंधित समस्याए
- बिजली आपूर्ति में बार-बार बाधाएं
- खराब मीटर को बदलने में हो रही देरी आदि