हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि 25 मई तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी)/ड्रोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा है कि यह प्रीवेंटिव-बैन संभावित खतरों का मुकाबला करने और बढ़ी हुई सुरक्षा परिदृश्यों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा उपयोग किए जाने को छोड़कर उक्त मामले में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया है। डॉ. मिश्रा ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन की निगरानी तेज करने की सलाह दी है। अगर कोई ड्रोन या यूएवी देखा जाता है या पारगमन में पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या अधिकारी को देनी होगी। साथ ही, त्वरित एवं उचित कार्रवाई शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि अगर ड्रोन की सामग्री या उत्पत्ति के बारे में कोई संदेह है, तो बम निरोधक दस्तों को शामिल किया जाए। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध उड़ने वाली वस्तुया ड्रोन की सूचना बिना देरी किए स्थानीय पुलिस या अधिकारियों को देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संवेदनशील अवधि के दौरान सुरक्षा बनाए रखने में नागरिकों से सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस प्रतिबंध के दौरान आधिकारिक सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए ड्रोन की आवश्यकता वाले किसी भी राज्य सरकार के विभाग को संबंधित उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।
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